पुणे अन्नपूर्णा योजना 2026 में पात्र परिवारों को साल में 3 LPG सिलेंडर refill पर सरकारी मदद मिलती है। यह उज्ज्वला और माझी लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए है। अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता, गैस एजेंसी और तेल कंपनी के जरिए ही लाभ मिल जाता है।
यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के पात्र लाभार्थी परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। पुणे जिले में रहने वाले पात्र परिवार भी इस योजना के लाभ के दायरे में आते हैं।
पुणे अन्नपूर्णा योजना 2026 क्या है?
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 में मंजूरी दी थी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक साल में अधिकतम 3 LPG सिलेंडर के refill का लाभ देने का निर्णय लिया गया। योजना को महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग के माध्यम से लागू किया जाता है।
सरकार ने योजना शुरू करने के पीछे गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और LPG refill का आर्थिक बोझ कम करने को प्रमुख उद्देश्य बताया है। योजना के तहत LPG सिलेंडर का वितरण तेल कंपनियों के माध्यम से होता है।
Pune Annapurna Yojana 2026 एक नज़र में
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Pune Annapurna Yojana) |
| लागू करने वाली सरकार | महाराष्ट्र सरकार |
| विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग |
| मंजूरी | जुलाई 2024 |
| लाभ | साल में अधिकतम 3 LPG refill |
| लाभार्थी | उज्ज्वला योजना और माझी लाडकी बहीण योजना के पात्र परिवार |
| सिलेंडर का प्रकार | 14.2 किलोग्राम |
| लाभ कैसे मिलता है | तेल कंपनी और DBT व्यवस्था के जरिए |
Pune Annapurna Yojana 2026 के तहत कितने गैस सिलेंडर मिलेंगे
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र परिवार को साल में 3 LPG refill का लाभ दिया जाता है। इसका अर्थ है कि पात्र परिवार को हर महीने मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलता। योजना में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम तीन refill का प्रावधान है।
सरकार के नियमों के अनुसार एक महीने में एक से अधिक सिलेंडर पर योजना की सहायता नहीं दी जाती। LPG refill का वितरण संबंधित तेल कंपनी के माध्यम से किया जाता है।
इसलिए पुणे के लाभार्थियों को एक साथ तीन सिलेंडर मिलने की बजाय योजना के नियमों और वास्तविक refill के आधार पर लाभ मिलता है।
पुणे अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। आधिकारिक शासन निर्णय के अनुसार:
| क्रम | शर्त |
|---|---|
| 1 | LPG गैस कनेक्शन महिला के नाम पर होना चाहिए |
| 2 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थी योजना में शामिल हैं |
| 3 | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के पात्र परिवार भी पात्र हैं |
| 4 | एक राशन कार्ड वाले परिवार में केवल एक लाभार्थी को लाभ मिलता है |
| 5 | LPG कनेक्शन 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का होना चाहिए |
| 6 | निर्धारित तारीख पर परिवार पात्र होना जरूरी है |
मूल शासन निर्णय में 1 जुलाई 2024 को पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का प्रावधान रखा गया था। 1 जुलाई 2024 के बाद अलग किए गए राशन कार्डों को उस निर्णय के अनुसार पात्र नहीं माना गया था।
किन परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। पहली श्रेणी में महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थी आते हैं। सरकार के मूल निर्णय में राज्य में लगभग 52.16 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों का उल्लेख किया गया था।
दूसरी श्रेणी में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के पात्र लाभार्थी परिवारों को शामिल किया गया। इसलिए केवल पुणे में रहने से किसी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलता। निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी है।
पुणे अन्नपूर्णा योजना हेतु जरूरी दस्तावेज
योजना से संबंधित पात्रता और लाभ लेने के लिए लाभार्थी की पहचान और LPG कनेक्शन से जुड़ी जानकारी जरूरी होती है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- LPG गैस कनेक्शन की जानकारी
- LPG Consumer Number
- बैंक पासबुक
- आधार से लिंक बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विवरण, यदि लागू हो
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से संबंधित जानकारी, यदि लागू हो
पुणे अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन नहीं करना होता। पुणे के पात्र लाभार्थियों को भी योजना में स्वतः शामिल किया जाता है।
Step 1: पात्रता जाँचें
महिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की पात्र लाभार्थी होनी चाहिए। योजना में सालाना तीन LPG सिलेंडर रिफिल का लाभ मिलता है।

Step 2: गैस कनेक्शन जाँचें
घरेलू LPG कनेक्शन महिला लाभार्थी के नाम पर होना चाहिए।

Step 3: KYC पूरी करवाएँ
आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को LPG कनेक्शन से लिंक करवाएँ। इसके लिए अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें।

Step 4: सिलेंडर बुक करें
सामान्य तरीके से 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर बुक करें और उसकी कीमत जमा करें।

Step 5: सब्सिडी प्राप्त करें
सिलेंडर मिलने के बाद पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी DBT के माध्यम से भेजी जाती है। यह भुगतान संबंधित तेल कंपनी द्वारा किया जाता है।

आधिकारिक वेबसाइट और लिंक
| उद्देश्य | लिंक |
|---|---|
| महाराष्ट्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग | https://mahafood.gov.in |
| शासन निर्णय (GR) PDF डाउनलोड | https://gr.maharashtra.gov.in |
| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) | https://pmuy.gov.in |
Pune Annapurna Yojana 2026 से जुड़े सवाल – FAQs
अन्नपूर्णा योजना में कितने सिलेंडर फ्री मिलते हैं?
पात्र परिवार को साल में अधिकतम 3 LPG refill का लाभ मिलता है।
क्या पुणे जिले के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, महाराष्ट्र की पात्रता शर्तें पूरी करने वाले पुणे जिले के परिवार योजना के लाभ के दायरे में आते हैं।
गैस कनेक्शन किसके नाम होना चाहिए?
शासन निर्णय के अनुसार LPG गैस कनेक्शन महिला के नाम होना जरूरी है।